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पहचान पत्र जरूरी वरना नहीं डाल सकेंगे वोट

चुनाव आयोग ने वैसे तो मतदाता पहचान पत्र को वोट डालने के लिए अनिवार्य किया है लेकिन साथ ही कुछ अन्य दस्तावेजों के साथ वोट डालने की छूट भी दी है। सभी मतदाताओं को चुनाव की तारीख से पूर्व ये सुनिश्चित कर...

पहचान पत्र जरूरी वरना नहीं डाल सकेंगे वोट
लाइव हिन्दुस्तान टीमSat, 19 Sep 2015 12:07 PM
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चुनाव आयोग ने वैसे तो मतदाता पहचान पत्र को वोट डालने के लिए अनिवार्य किया है लेकिन साथ ही कुछ अन्य दस्तावेजों के साथ वोट डालने की छूट भी दी है। सभी मतदाताओं को चुनाव की तारीख से पूर्व ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उचित फोटो पहचान पत्र है या नहीं। इसके अलावा मतदाता किसी भी दस्तावेज के अभाव में मतदान से चूक न जाए इसलिए वोटर आईडी कार्ड के अतिरिक्त कई अन्य सरकारी प्रमाणित दस्तावेज के साथ भी आप मतदान के लिए योग्य हो सकते हैं।

कौन कर सकता है मतदान
भारत का हर वह नागरिक जो चुनाव के वर्ष में जिसमें मतदाता सूची प्रकाशित की जानी है, की एक जनवरी को 18 साल का हो गया हो, अपने वोट का प्रयोग कर सकता है। एक व्यक्ति को केवल एक ही जगह से मतदान का अधिकार होता जहां का वह स्थायी नागरिक हो, या ये कहें कि जिस पते के आधार पर आपका वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड बना हो।

अगर आपकी पहचान पुख्ता नहीं तो रोके जा सकते हैं वोट देने से
अगर पोलिंग अधिकारी ने आपको वोट डालने के लिए अयोग्य ठहरा दिया तो आप एक बार उससे इसका कारण पूछ सकते हैं। अपनी पहचान से संबंधित दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड आदि दिखाकर यदि पोलिंग अधिकारी संतुष्ट हो गया तो आपको मतदान की इजाजत दे सकता है। वरना वो आपको मतदान से वंचित भी कर सकता है। इसे आप कहीं भी चुनौती नहीं दे सकते।

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