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दुराचार के आरोपी को दस साल की कैद

स्पेशल जज एससीएसटी ने दुराचार के आरोप में एक आरोपी को दोषी पाते हुए दस साल के कारावास समेत पंद्रह हजार रूपये जुर्माने अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि में दस हजार रूपये बतौर प्रतिकर पीड़िता...

दुराचार के आरोपी को दस साल की कैद
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 30 Mar 2017 01:14 AM
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स्पेशल जज एससीएसटी ने दुराचार के आरोप में एक आरोपी को दोषी पाते हुए दस साल के कारावास समेत पंद्रह हजार रूपये जुर्माने अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि में दस हजार रूपये बतौर प्रतिकर पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

एडीजीसी रईस अहमद के मुताबिक घटना की रिपोर्ट थाना उझानी में पीड़िता के पिता की ओर से लिखवाई गई। जिसमें कहा कि 12 अगस्त 2013 को उसकी नौ साल की बेटी कछला नाके के पास भंडारे में प्रसाद लेने गई थी। काफी देर तक लौटकर न आई तलाश किया तो उसकी लड़की उझानी एपीएम डिग्री कालेज के पास मिली। लड़की को ले जाते हुए लोगों ने थाना उझानी के मोहल्ला इंद्रानगर निवासी मनोज उर्फ दन्नू के साथ पकड़कर पुलिस को सौंपा। आरोपी के खिलाफ नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने तथा दुराचार के आरोप में रिपोर्ट दर्ज होकर एससी एसटी की कोर्ट में मुकदमा चला। कोर्ट ने मनोज को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई।

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