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गोवध के आरोपियों की जमानत खारिज

न्यायाधीश पंकज मिश्र की अदालत ने गोवध करने के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर...

गोवध के आरोपियों की जमानत खारिज
Sat, 27 May 2017 09:39 PM
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न्यायाधीश पंकज मिश्र की अदालत ने गोवध करने के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। एडीजीसी कुलदीप श्रोत्रिय ने बताया कि थाना कैंट में तैनात दरोगा विनोद कुमार ने पुलिस टीम के साथ 21 जनवरी को मनपुरिया गांव के पास कार (डीएल 3सी एआर1264) को पकड़ा था। इससे चार क्विंटल गौवंशीय मीट बरामद हुआ था। पुलिस ने आरोपी कार चालक पदारथपुर निवासी साजिद अली शाह, वाकरगंज निवासी वसीम शाह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपी कार चालक साजिद अली शाह व वसीम शाह की जमानत अर्जी पर अदालत में सुनवाई हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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