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अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास

अदालत ने एक व्यक्ति के हत्या के आरोप में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजमोहन शर्मा...

अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास
एजेंसीSat, 06 Mar 2010 10:01 PM
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अदालत ने एक व्यक्ति के हत्या के आरोप में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ
ही पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।

इस मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजमोहन शर्मा ने गवाह पेश कराए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 दिसंबर 2004 को नुरपुर गांव का रहने वाला सोनवीर अपनी बहन शिक्षा के साथ
पैसे के तकाजे के लिए वेदपाल के घर जा रहा था।

रास्ते में चंद्रपाल के घर के पास पांच लोगों ने तमंचे और धारधार हथियार के साथ सोनवीर पर हमला कर दिया। मौके पर ही सोनवीर की मौत हो गई।

इस मामले में मृतक के भाई सुशील कुमार ने मसूरी थाना में इन्दरपाल,किरनपाल,पप्पु,सुरेंद्र और अबरार के
खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

इसमें से सुनवाई के दौरान सुरेंद्रपाल की मौत हो गई थी जबकि अबरार अबतक फरार बताया जा रहा है।
 
मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे अजय वर्मा ने इंदरपाल,किरनपाल और पप्पु के खिलाफ आजीवन कारावास
की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।

 

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