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महिलाओं का डीटीसी में हो सुरक्षित यात्रा, हाईकोर्ट का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार और डीटीसी को बसों में महिलाओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश बनाने का आदेश दिया है। न्यायाधीश कैलाश गंभीर ने डीटीसी बस में आवारा लड़कों की छेड़छाड़...

महिलाओं का डीटीसी में हो सुरक्षित यात्रा, हाईकोर्ट का आदेश
एजेंसीFri, 05 Mar 2010 09:00 PM
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार और डीटीसी को बसों में महिलाओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए
दिशानिर्देश बनाने का आदेश दिया है।

न्यायाधीश कैलाश गंभीर ने डीटीसी बस में आवारा लड़कों की छेड़छाड़ से तंग आकर चलती बस से कूदने को
मजबूर हुई दो लड़कियों के मामले में सरकार और डीटीसी से एक महीने के भीतर अदालत में दिशानिर्देश पेश
करने को कहा।

अदालत ने इस मामले में बस कंडक्टर को बर्खास्त रखते हुए ड्राइवर के खिलाफ भी कार्रवाई करने का डीटीसी
को आदेश दिया।

अदालत ने परिवहन विभाग के प्रधान सचिव और डीटीसी के चेयरमेन से पूछा कि 1993 की इस घटना से
सबक लेते हुए महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए क्या उपाय किए गए और अगर नहीं किए गए तो एक
महीने के भीतर इन्हें तैयार कर सात अप्रैल तक अदालत में पेश करे।

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