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दिल्ली अदालत ने संदिग्ध उग्रवादी को किया बरी

दिल्ली की एक अदालत ने चार साल पहले आरडीएक्स रखने के आरोप से एक संदिग्ध उग्रवादी को बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मधु जैन ने 42 वर्षीय कश्मीरी नजीर अहमद खान को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत...

दिल्ली अदालत ने संदिग्ध उग्रवादी को किया बरी
एजेंसीSun, 20 Dec 2009 08:40 PM
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दिल्ली की एक अदालत ने चार साल पहले आरडीएक्स रखने के आरोप से एक संदिग्ध उग्रवादी को बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मधु जैन ने 42 वर्षीय कश्मीरी नजीर अहमद खान को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत लगाए गए विभिन्न आरोपों से बरी कर दिया।

जम्मू़ कश्मीर के मेंदसर के निवासी खाने को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने चार जून 2005 को दरियागंज में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कथित रूप से उसके कब्जे से 490 ग्राम आरडीएक्स बरामद किया था।

 

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