केंद्रीय हिन्दी संस्थान का प्रोफेसर अश्लील हरकत में नामजद
केंद्रीय हिन्दी संस्थान के प्रोफेसर अरुण चतुर्वेदी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। छात्र की तहरीर पर न्यू आगरा पुलिस ने उनके खिलाफ अश्लील हरकत करने और जान से मारने की धमकी की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया...
केंद्रीय हिन्दी संस्थान के प्रोफेसर अरुण चतुर्वेदी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। छात्र की तहरीर पर न्यू आगरा पुलिस ने उनके खिलाफ अश्लील हरकत करने और जान से मारने की धमकी की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा कॉल डिटेल के आधार पर लिखा गया हैं।
आईटी एक्ट लगाने की संभावना भी बन रही है। आरोप सिद्ध हुए तो प्रोफेसर को पाँच साल का कारावास और दस लाख रुपये के जुर्माने की सजा हो सकती है। डीआईजी का कहना है कि विदेशी छात्र से जुड़ा मामला बेहद संवेदनशील है। पुलिस को प्रोफेसर की गिरफ्तारी के लिए आला अधिकारियों के निर्देश मिले हैं।
स्वर्णमाला की तहरीर में लिखा है कि वह प्रोफेसर अरुण को अपने पिता समान मानती थी, लेकिन वह उसे अश्लील मैसेज भेजते थे। विरोध करने पर शिक्षा में सहयोग न करने की धमकी दी। यह बात उसने अपनी सहेली शिवानी को बताई।
नौ दिसंबर को केंद्रीय हिन्दी संस्थान के उपाध्यक्ष अशोक चक्रधर के सामने उसने सच्चई बयाँ कर दी।
शिकायत के बाद डीआईजी ने प्रोफेसर और छात्र की कॉल डिटेल निकलवाई थी। डिटेल में पता चला कि प्रोफेसर ने छात्र को एक दिन में कई मैसेज भेजे थे। छात्र ने भी प्रोफेसर को मैसेज भेजे थे। यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा था। इस संबंध में शनिवार को छात्र ने कुछ नहीं कहा। वह अभी भी घबराई हुई है।
‘‘विवेचना में आईटी एक्ट की धाराएँ बढ़ाई जा सकती हैं। मोबाइल पर किसी को मैसेज भेजकर परेशान करना आईटी एक्ट (साइबर क्राइम) में आता है। मैसेज अश्लील हों तो मामला और गंभीर हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता पवन दुग्गल से बातचीत की गई है।’’
----आदित्य मिश्र, डीआईजी आगरा