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बलात्कारी ग्राम प्रधान को आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की एक अदालत ने एक बलात्कारी पूर्व ग्राम प्रधान को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही उस पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार पांच सितम्बर 2006 को...

बलात्कारी ग्राम प्रधान को आजीवन कारावास की सजा
एजेंसीFri, 11 Dec 2009 05:57 PM
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उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की एक अदालत ने एक बलात्कारी पूर्व ग्राम प्रधान को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही उस पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार पांच सितम्बर 2006 को लखरैय्या गांव निवासी पूर्व ग्राम प्रधान करतार यादव ने एक दलित महिला के घर में घुसकर बलात्कार किया था। इस सिलसिले में करतार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
 
जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश अशोक कुमार निगम ने उपलब्ध सबूत तथा साक्ष्यों के आधार पर कल दलित महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप में पूर्व प्रधान को आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई तथा जुर्माना न.न अदा करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडेगी।

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