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मंजूनाथ हत्या मामले में छह को आजीवन कारावास

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने इंडियन ऑयल के सेल्स मैनेजर मंजूनाथ की नवंबर 2005 में हुई हत्या के मामले में मुख्य आरोपी पवन कुमार मित्तल समेत छह लोगों को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई...

मंजूनाथ हत्या मामले में छह को आजीवन कारावास
एजेंसीFri, 11 Dec 2009 04:52 PM
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने इंडियन ऑयल के सेल्स मैनेजर मंजूनाथ की नवंबर 2005 में हुई हत्या के मामले में मुख्य आरोपी पवन कुमार मित्तल समेत छह लोगों को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा दो को सबूत के अभाव में बरी कर दिया।

न्यायमूर्ति केके मिश्र और न्यायमूर्ति डीवी शर्मा की खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले को बदलते हुए संजय अवस्थी और हरीश मिश्रा को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। ज्ञातव्य है कि लखीमपुर खीरी की अदालत ने मार्च 2007 में अपने फैसले में मुख्य आरोपी पवन को फांसी तथा अन्य सात को आजीवन कारावास की सजा दी थी।

निचली अदालत के फैसले के खिलाफ आरोपियों ने उच्च न्यायालय में अपील की थी।

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