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92 संपत्तियों को मिला नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने होटल इंपीरियल, दिल्ली सरकार के वरिष्ठ मंत्री मंत्री डॉ. ए.के. वालिया के  मकान और कुछ अन्य सरकारी संपत्तियों के संरक्षित इमारतों से सौ मीटर के दायरे में आने के कारण पुरातत्व...

92 संपत्तियों को मिला नोटिस
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 10 Dec 2009 12:20 AM
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दिल्ली हाईकोर्ट ने होटल इंपीरियल, दिल्ली सरकार के वरिष्ठ मंत्री मंत्री डॉ. ए.के. वालिया के  मकान और कुछ अन्य सरकारी संपत्तियों के संरक्षित इमारतों से सौ मीटर के दायरे में आने के कारण पुरातत्व विभाग को इनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश ए. पी. शाह और न्यायाधीश एस. मुरलीधर की पीठ ने एएसआई की रिपोर्ट में दर्ज दिल्ली की उन सभी 92 संपत्तियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा जो संरक्षित इमारतों से सौ मीटर के दायरे में आती हैं। अदालत के आदेश पर एएसआई ने देश भर में इस नियम का उल्लंघन करने वाली 171 संपत्तियों का ब्यौरा अदालत में पेश किया।

इनमें दल्ली के जंतर-मंतर के पास स्थित होटल इंपीरियल, लोदी रोड स्थित मेट्रो दफ्तर, कॉमनवेल्थ प्रोजेक्ट मैनेजर का केजी मार्ग स्थित कार्यालय और डा. वालिया का अंसारी रोड दरियागंज स्थित मकान शामिल है। अदालत ने 30 अक्टूबर को संरक्षित इमारतों के आसपास निर्माणकार्य को अनुमति देने वाली एएसआई की विशेषज्ञ समिति को गैरकानूनी करार देते हुए देश भर में इस तरह की संपत्तियों का ब्यौरा मांगा था। अदालत ने एएसआई को उन सभी निर्माण कार्यो की एक महीने के भीतर समीक्षा करने को भी कहा जिन्हें इस समिति ने हरी झंडी दी थी।

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