गुड़गांव के तीन गांवों की भूमि का अधिग्रहण रद्द
पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायधीश आदर्श कुमार और न्यायधीश गुरदेव सिंह की खंडपीठ ने मंगलवार को जिला गुड़गांव के तीन गांव सिकंदरपुर गौसी, सरहोल और चक्रपुर की कुल 36 एकड़ भूमि के अधिग्रहण किए जाने के...
पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायधीश आदर्श कुमार और न्यायधीश गुरदेव सिंह की खंडपीठ ने मंगलवार को जिला गुड़गांव के तीन गांव सिकंदरपुर गौसी, सरहोल और चक्रपुर की कुल 36 एकड़ भूमि के अधिग्रहण किए जाने के सरकारी आदेशों को रद्द कर दिया है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि अपने 85 पृष्ठों के निर्णय में कहा है कि जिस सार्वजनिक उद्देश्य के लिए इस भूमि का अधिग्रहण किया गया था, वह उदे्श्य वास्तव में था ही नहीं क्योंकि इसका अधिकांश भाग अधिग्रहण करने के बाद छोड़ दिया गया था और जिसे बाद में डीलरों द्वारा खरीद लिया गया था।
इस अधिग्रहण के विरुद्ध अमिता बंटा व अन्य की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए अपने निर्णय में कहा कि अधिग्रहण का वास्तविक उदे्श्य वह नहीं था जो कि अधिसूचना में दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि कुल भूमि का 90 प्रतिशत छोड़ दिया गया है और जिसे डीलरों ने खरीद लिया। यह अधिसूचना और नीति का उल्लंघन है।
यह भूमि फरीदाबाद-गुड़गांव सड़क पर ब्रिस्टल होटल और डीएलएफ जिमखाना क्लब के समीप पड़ती है जिसका अधिग्रहण सेक्टर 28 में रिहायशी और व्यवसायिक विकास कार्यो के लिए किया गया था। बता दें कि यह स्थान डीएलएफ यूनिवर्सल कंस्ट्रक्शन के पास है।
राज्य सरकार ने 13 अगस्त, 2001 को भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 4 और 9 अगस्त, 2002 को इसी कानून की धारा 6 के अंतर्गत इस बारे में अधिसूचनाएं जारी की थीं जिन्हें आज रद्द कर दिया गया है।