अमर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी महासचिव अमर सिंह को शनिवार को राहत देते हुए कानपुर के बाबूपुरवा थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति यतीन्द्र सिंह तथा...
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी महासचिव अमर सिंह को शनिवार को राहत देते हुए कानपुर के बाबूपुरवा थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति यतीन्द्र सिंह तथा न्यायमूर्ति श्रीकांत त्रिपाठी की खंडपीठ ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप नहीं नही दिख रहा है।
अदालत ने हालांकि यह स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी पर स्थगन आदेश सिर्फ प्रदेश सरकार पर ही लागू होता है क्योंकि इस मामले में केन्द्र सरकार को भी छानबीन का अधिकार है।
ज्ञातव्य है कि धन उगाही मामले में सिंह के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर के बाबूपुरवा थाने में 15 अक्टूबर 2009 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी।