फोटो गैलरी

Hindi Newsट्रेंड टीचरों के मामले में फैसला 9 को

ट्रेंड टीचरों के मामले में फैसला 9 को

ट्रेंड प्राथमिक शिक्षकों की स्थाई और वेतनमान पर नियुक्ति के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में 9 दिसम्बर को फैसला होगा। गुरुवार को जस्टिस अल्तमस कबीर और आर.पी. दत्तू की बेंच ने अगली तारीख तक के लिए फैसला...

ट्रेंड टीचरों के मामले में फैसला 9 को
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 03 Dec 2009 10:58 PM
ऐप पर पढ़ें

ट्रेंड प्राथमिक शिक्षकों की स्थाई और वेतनमान पर नियुक्ति के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में 9 दिसम्बर को फैसला होगा। गुरुवार को जस्टिस अल्तमस कबीर और आर.पी. दत्तू की बेंच ने अगली तारीख तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया।

मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। नंदकिशोर ओझा बनाम बिहार सरकार मामले में पेटिशनर की ओर से वरिय अधिवक्ता रमेश सी. भट्ट, जबकि बिहार सरकार की ओर से अटर्नी जनरल कोर्ट में उपस्थित थे। बिहार सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग के प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। उधर दिल्ली से फोन पर नंदकिशोर ओझा ने बताया कि कोर्ट ने उनकी प्रार्थणा को गंभीरता से लिया है।

उम्मीद है कि 34 हजार शिक्षकों की बहाली की मांग के आलोक में करीब साढ़े 29 हजार ट्रेंड बेरोजगारों को ज्वॉयन कराने का फैसला उच्चतम न्यायालय करेगा। विदित हो कि इस फैसले को लेकर बिहार सरकार ने राज्य के 80 हजार चयनित प्रारंभिक शिक्षकों का नियोजन रोक कर रखा है। उनके प्रामण-पत्रों का 90 फीसदी सत्यापन कार्य हो चुका है। कोर्ट के फैसले के बाद ही मानव संसाधन विकास विभाग इन पर कोई निर्णय लेगा।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें