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Hindi News26/11 मुंबई हमलाः लखवी को कोर्ट से राहत नहीं

26/11 मुंबई हमलाः लखवी को कोर्ट से राहत नहीं

पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा की गतिविधियों के मुख्य कारिंदे और मुंबई हमलों के प्रमुख षडयंत्रकारियों में शामिल जकीउर रहमान लखवी को लाहौर हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी है। लखवी ने मुंबई हमलों में खुद को...

26/11 मुंबई हमलाः लखवी को कोर्ट से राहत नहीं
एजेंसीThu, 03 Dec 2009 04:57 PM
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पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा की गतिविधियों के मुख्य कारिंदे और मुंबई हमलों के प्रमुख षडयंत्रकारियों में शामिल जकीउर रहमान लखवी को लाहौर हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी है।

लखवी ने मुंबई हमलों में खुद को संलिप्त बताए जाने को दो याचिकाएं दायर करके चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने गुरुवार को इन अर्जियों का निपटारा कर दिया।

याचिकाओं का निपटारा करते हुए लाहौर हाईकोर्ट की रावलपिंडी पीठ ने लखवी तथा छह अन्य संदिग्ध लोगों पर मुंबई हमलों में संलिप्तता के आरोप तय करने वाली आतंकवाद रोधी अदालत को लखवी की आपत्तियों पर विचार करने के निर्देश दिए।

लखवी के वकील ख्वाजा सुल्तान अहमद ने अदालती कार्यवाही के दौरान दावा किया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई हमलों के सिलसिले में भारत में गिरफ्तार एकमात्र आतंकवादी अजमल आमिर कसाब द्वारा भारतीय अधिकारियों को दिया गया बयान इस आतंकवाद रोधी अदालत में स्वीकार्य नहीं है।

बहरहाल, पीठ ने अहमद से कहा कि ऐसे मुद्दे तभी सुलझाए जा सकते हैं जब सुनवाई के दौरान कसाब के बयान समेत इस मामले से जुड़े़ सुबूत अदालत में रखे जाएं। ऐसे मामलों का फौरन निबटारा करना मुमकिन नहीं है।

लखवी ने अपनी एक याचिका में दावा किया है कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। साथ ही पाकिस्तान में दर्ज एक मामले में अभियुक्त बनाए गए कसाब और पांच पुलिसकर्मियों के अलावा उसके खिलाफ कोई गवाह भी नहीं है।

लखवी का कहना है कि अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह बताए जा रहे पुलिसकर्मियों ने उसकी पहचान सिर्फ लश्कर के कमांडर के रूप में की थी। लखवी ने कहा कि गवाहों ने मुंबई हमलों में उसके शामिल होने के बारे में कुछ नहीं कहा है। उसने यह भी दावा किया कि इस्लामाबाद में दर्ज मामले में कसाब द्वारा भारतीय अधिकारियों को दिया गया बयान स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अपनी दूसरी याचिका में लखवी ने कसाब से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाने के आतंकवाद रोधी अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। मुंबई हमलों के सिलसिले में लखवी के अलावा जरार शाह, हमाद अमीन सादिक, अबू अल कामा, शाहिद जमील रियाज, जमील अहमद और यूनुस अंजुम के खिलाफ औपचारिक आरोपपत्र दाखिल किया गया था।

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