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हत्या के मामले में बीस लोगों को आजीवन कारावास

बिहार में बेगूसराय की एक त्वरित अदालत ने हत्या के मामले में बीस लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। त्वरित अदालत संख्या (तृतीय) के न्यायाधीश राजेन्द्र प्रताप सिंह ने मामले में दोनों पक्षों की...

हत्या के मामले में बीस लोगों को आजीवन कारावास
एजेंसीWed, 02 Dec 2009 03:08 PM
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बिहार में बेगूसराय की एक त्वरित अदालत ने हत्या के मामले में बीस लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। त्वरित अदालत संख्या (तृतीय) के न्यायाधीश राजेन्द्र प्रताप सिंह ने मामले में दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव निवासी और भाकपा कार्यकर्ता लखेन्द्र पासवान की हत्या के मामले में कल बीस लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने सभी अभियुक्तों को दस- दस हजार रूपए के अर्थदंड का जुर्माना भी किया।

आरोप के अनुसार 03 जनवरी 1995 को अभियुक्तों ने लखेन्द्र पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बाद में मृतक के परिजनों ने इस सिलसिले में संबंधित थाने में 21 लोगों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले के सुनवाई के दौरान एक अभियुक्त की मौत हो गई थी।

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