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अनुबंध पर न्यायधीश नियुक्ति की योजना नहीं: केन्द्र

केन्द्र सरकार ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि अनुबंध के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की उसकी कोई योजना नहीं है। विधि और न्याय मंत्री डॉ. एम वीरप्पा मोइली ने लोकसभा में राजनाथ सिंह, अधलराव पाटील...

अनुबंध पर न्यायधीश नियुक्ति की योजना नहीं: केन्द्र
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 19 Nov 2009 02:58 PM
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केन्द्र सरकार ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि अनुबंध के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की उसकी कोई योजना नहीं है।

विधि और न्याय मंत्री डॉ. एम वीरप्पा मोइली ने लोकसभा में राजनाथ सिंह, अधलराव पाटील शिवाजी, गजानन धर बाबर, आनंदराव अड़सूल, सुशीला सरोज तथा चंद्रकांत खरे के सवालों के लिखित जवाब में बताया कि सरकार की इस प्रकार की कोई योजना नहीं है जिसमें अनुबंध के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए।

उन्होंने कहा कि लंबित मामलों को निपटाने के लिए सेवानिवृत न्यायाधीशों की सेवाएं लेने का प्रस्ताव भी चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया है लेकिन ऐसी किसी योजना पर सरकार द्वारा अभी तक विचार नहीं किया गया है।

मोइली ने इंदर सिंह नामधारी तथा किशनभाई वी पटेल के एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में बताया कि 30 सितंबर 2009 की स्थिति के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में 53, 221 मामले लंबित थे। हाई कोर्टों में 40,18,914 मामले लंबित थे और इसी तारीख तक अधीनस्थ न्यायालयों में।, 94,51,484 दांडिक और 76,68,624 सिविल मामले लंबित थे।

देश के हाई कोर्टों की विभिन्न पीठों में इस समय न्यायाधीशों के रिक्त पदों के बारे में मोइली ने बताया कि ऐसे करीब 255 पद रिक्त हैं।

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