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पुलिसवालों को जमानत नहीं

चर्चित रणवीर एनकाउंटर मामले में अदालत ने आरोपित पुलिसवालों की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। पुलिस वाले अब जमानत के लिए हाईकोर्ट नैनीताल जाने की तैयारी कर रहे हैं। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश नागेंद्र दत्त...

पुलिसवालों को जमानत नहीं
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 18 Nov 2009 08:18 PM
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चर्चित रणवीर एनकाउंटर मामले में अदालत ने आरोपित पुलिसवालों की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। पुलिस वाले अब जमानत के लिए हाईकोर्ट नैनीताल जाने की तैयारी कर रहे हैं। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश नागेंद्र दत्त की अदालत ने रणवीर के एनकाउंटर में शामिल तत्कालीन इंस्पेक्टर डालनवाला संतोष कुमार जायसवाल और चौकी इंचार्ज आराघर जीडी भट्ट की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई के बाद निर्णय बुधवार के लिए सुरक्षित रखा था।

सीबीआई के लोक अभियोजन अधिकारी राजमोहन चांद की ओर से जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया गया था कि पुलिस वाहनों की जीपीएस लोकेशन, पुलिस के स्टेटमेंट और जीडी में दर्ज सूचनाएं विरोधाभासी हैं। रणवीर को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने एनकाउंटर किया और अपनी एक गलती छुपाने के लिए कई गलतियां कीं। चूंकि आरोपित पुलिसकर्मी हैं, इसलिए जमानत पर जेल से छूटने पर वह गवाहों को धमकाने और केस को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं।

सीबीआई अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपित पुलिसकर्मियों जायसवाल और भट्ट की जमानत अर्जी खारिज कर दी। उधर, बुधवार को पुलिस वालों की नजर अदालत के निर्णय पर टिकी थी। मामले में आरोपित कुछ पुलिसकर्मी भी अदालत परिसर में निर्णय जानने के लिए घूमते दिखाई दिए।

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