बिहार में दरभंगा की एक त्वरित अदालत ने नाबालिग का अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में एक युवक को सात वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
त्वरित अदालत प्रथम के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरलीधर ने सोमवार को इस मामले मे दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद बहादुरपुर थाना क्षेत्र के परडी गांव निवासी रामदास भंडारी को एक छात्रा का अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। आरोप के अनुसार 19 मार्च 2003 को रामदास भंडारी ने अपने ही गांव की एक स्कूली छात्रा का अपहरण करने के बाद उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया था।