हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास
हरियाणा में यमुनानगर जिले की सत्र अदालत ने हत्या के एक मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 32-32 हजार रुपए जुर्माना किया है। न्यायाधीश रितु टैगोर की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने...
हरियाणा में यमुनानगर जिले की सत्र अदालत ने हत्या के एक मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 32-32 हजार रुपए जुर्माना किया है।
न्यायाधीश रितु टैगोर की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए बहू रिशु, उसके पिता यशपाल, मां परवीन और भाई दीपक को उम्र कैद की सजा सुनाई। बहू के दो नाबालिग भाइयों गगन तथा डिंपल का मामला किशोर अदालत में विचाराधीन है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला 10 जुलाई 2007 का है, जब पत्रकार राजकुमार बावा की हत्या कर दी गई थी तथा बावा के भाई सर्वजीत बावा (रिशु का पति) गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यह हमला पत्रकार बंधुओं की पुत्रवधू रिशु तथा उसके माता पिता
और तीन भाईयों ने किया था।