आरटीओ शुरु करेगा नया अभियान
माल ढोने वाले वाहन आरटीओ के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। ऐसे वाहनों में सवारी भी बिठाना गलत है। इसके कारण काफी एक्सीडेंट हो रहे हैं। आरटीओ ने इनके खिलाफ सख्त अभियान छेड़ने की तैयारी कर ली है। ऐसे...
माल ढोने वाले वाहन आरटीओ के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। ऐसे वाहनों में सवारी भी बिठाना गलत है। इसके कारण काफी एक्सीडेंट हो रहे हैं। आरटीओ ने इनके खिलाफ सख्त अभियान छेड़ने की तैयारी कर ली है। ऐसे वाहनों की धरपकड़ के लिए विभिन्न टीमों को तैनात कर दिया गया है। पकड़े जाने पर ऐसे वाहनों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाया जाएगा
एमवी एक्ट में किसी भी भार वाहन में सवारी ढोने की इजाजत नहीं है। यदि कोई वाहन ऐसा करता पाया जाता है तो उससे भारी जुर्माना लिए जाने का प्रावधान है। गाजियाबाद संभाग में इस तरह के काफी मामले आते हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से अन्य शहरों और अन्य शहरों से दिल्ली काफी सामान की आवाजाही होती है। माल अनलोड कर जब ट्रक और टाटा-407 जैसे वाहन वापस लौटते समय पीछे सवारी बैठा लेते हैं। किसी कारणवश सवारी के गिर जाने से होने वाले हादसे में आरटीओ पर भी लापरवाही का शिकंजा कस जाता है। भार वाहन सवारी न ढो सके इसके लिए धरपकड़ अभियान शुरू किया जा रहा है। आरटीओ की ओर से जारी नियम में भार वाहन सवारी ढोते हुए पाया जाता है, तो उस पर ढाई हजार का जुर्माना लगता है। इसके साथ ही वाहन में मौजूद सवारियों के हिसाब से भी जुर्माना जोड़ा जाता है। जिसमें छह सवारी का 667 रुपए,12 का 3334 रुपए, 22 का 6970 रुपए और 22 से 52 सवारियों पर 9941 रुपए के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। उल्लेखनीय है कि जुगाड़ से एक्सीडेंट मामले में कोर्ट द्वारा एक परिवहन विभाग पर जुर्माना ठोंके जाने पर गाजियाबाद परिवहन विभाग ने यह कदम उठाए हैं।
जनपद में तीन टीम गठित
नवंबर 1 से अबतक 8 चालान काटे गए हैं।
आरटीओ ने 1 लाख पांच हजार जुर्माना वसूला है।