पूर्व मंत्री एनोस एक्का की जमानत याचिका पर 12 नवंबर को सुनवाई होगी। पूर्व में जस्टिस एनएन तिवारी की कोर्ट ने इस मामले को सुनने से इनकार कर दिया था और किसी दूसरे बेंच में मामले को स्थानांतरित करने को कहा था। इसके बाद एनोस के वकील ने चीफ जस्टिस की कोर्ट को स्थिति से अवगत कराया।
चीफ जस्टिस ने 12 नवंबर को सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी, लेकिन गलती से यह मामला नौ नवंबर को जस्टिस जया राय की कोर्ट में सूचीबद्ध हो गया था। अदालत का ध्यान आकृष्ट कराए जाने पर कोर्ट ने 12 नवंबर को जस्टिस आरके मेरठिया की कोर्ट में सुनवाई निर्धारित की। एनोस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में नियमित जमानत के लिए हाइकोर्ट में याचिका दायर की है।