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हत्या मामले में छह सदस्यों को आजीवन कारावास

उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर की एक अदालत ने हत्या के मामले में एक ही परिवार के छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सबूतों के अभाव में दो लोग बरी कर दिए गए। न्यायाधीश निर्मेष कुमार वाजपेई ने...

हत्या मामले में छह सदस्यों को आजीवन कारावास
एजेंसीWed, 11 Nov 2009 05:12 PM
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उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर की एक अदालत ने हत्या के मामले में एक ही परिवार के छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सबूतों के अभाव में दो लोग बरी कर दिए गए।

न्यायाधीश निर्मेष कुमार वाजपेई ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मंगलवार को एक ही परिवार के छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी तथा दो को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। सजा पाने वाले लोगों में रामराज उसके तीन पुत्र तथा दो भाई हैं।

अभियोजन पक्ष के अनुसार देहात कोतवाली इलाके के लखौली गांव में 15 अप्रैल 1992 को भागीरथी सिंह की हत्या कर दी गई थी। पुरानी रंजिश के चलते की गई इस हत्या में आठ लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, जिनमें से इस परिवार के छह सदस्यों के दोषी पाए जाने पर उक्त जज ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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