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तीन हत्या अभियुक्तों को आजीवन कारावास

उत्तर प्रदेश की जौनपुर जिला अदालत ने हत्या के एक मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना भी किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के...

तीन हत्या अभियुक्तों को आजीवन कारावास
एजेंसीTue, 10 Nov 2009 10:06 AM
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उत्तर प्रदेश की जौनपुर जिला अदालत ने हत्या के एक मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना भी किया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के दान गांव निवासी इन्द्रमणि के पिता की 18 नवम्बर 1987 को गांव के ही अशोक आदि लोगों ने हत्या कर दी थी। इस मामले में अरविन्द, हरभजन तथा राम अवध को नामजद किया गया था।

जिले के फास्ट ट्रैक कोर्ट (तृतीय) के न्यायाधीश शशिकान्त उपाध्याय ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों के आधार पर कल तीन अभियुक्तों उमेश, राकेश और अशोक को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना ठोंका। दो अभियुक्तों हरिभजन तथा राम अवध की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई थी। एक अभियुक्त अरविन्द नाबालिग है उसकी पत्रावली अलग कर दी गई है।

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