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मुलायम सिंह की याचिका निस्तारित

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मतदान के दिन बूथों पर अभिकर्ताओं एवं सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की करने के मामले में लोकसभा प्रत्याशी और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम...

मुलायम सिंह की याचिका निस्तारित
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 05 Nov 2009 09:52 PM
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मतदान के दिन बूथों पर अभिकर्ताओं एवं सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की करने के मामले में लोकसभा प्रत्याशी और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की याचिका को आरोपपत्र दाखिल होने के आधार पर निस्तारित कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति इम्तियाज मुर्तजा एवं न्यायमूर्ति एसएस तिवारी की खण्डपीठ ने मुलायम सिंह की याचिका पर पारित किया है।

याचिका के अनुसार सेक्टर मजिस्ट्रेट ने इटावा जिले के चौबिया थाने में एक प्राथमिकी 11 मई 2009 को दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव में बूथ संख्या 227 व 228 पर पुनर्मतदान के दौरान सपा प्रत्याशी मुलायम सिंह यादव के कई समर्थक मतदान केन्द्र में घुस गए एवं अभिकर्ताओं एवं सुरक्षाकर्मियों के साथ धक्का मुक्की की। यह प्राथमिकी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 332,  353 व 131 जन प्रतिनिधि अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज कराई गई थी।

इसे मुलायम सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की प्रार्थना की थी। उनका कहना था कि प्राथमिकी में उनका नाम नहीं है। उनपर अपने समर्थकों का नेतृत्व करने का ही आरोप है। राज्य सरकार की तरफ से जब न्यायालय के संज्ञान में यह बात लाई गई कि विवेचना के बाद आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, जिसमें मुलायम सिंह यादव का नाम नहीं है, इसपर हाईकोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी।

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