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चन्द्रभद्र सिंह की जमानत अर्जी खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संत ज्ञानेश्वर हत्याकाण्ड में आरोपित सपा के पूर्व विधायक व इसौली विधानसभा उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी चन्द्रभद्र सिंह की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति...

चन्द्रभद्र सिंह की जमानत अर्जी खारिज
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 04 Nov 2009 11:06 PM
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संत ज्ञानेश्वर हत्याकाण्ड में आरोपित सपा के पूर्व विधायक व इसौली विधानसभा उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी चन्द्रभद्र सिंह की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रवीन्द्र सिंह ने पारित किया है। ज्ञातव्य है कि इलाहाबाद के हण्डिया में सन्त ज्ञानेश्वर व उनके कई शिष्यों की हत्या कर दी गई थी।

उस समय वे वाराणसी जा रहे थे। इसमें चन्द्रभद्र सिंह भी आरोपित है एवं काफी समय से जेल में बंद है। यह उनकी चौथी जमानत अर्जी थी। अपर शासकीय अधिवक्ता मेवालाल शुक्ला ने राज्य का पक्ष रखते हुए अर्जी को खारिज करने की प्रार्थना की थी।

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