एनडी तिवारी को पिता बताने वाली याचिका खारिज
आंध्रप्रदेश के राज्यपाल नारायण दत्त तिवारी को राहत देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक युवक द्वारा उनके खिलाफ दायर पितृत्व याचिका को खारिज कर दिया। युवक ने दावा किया था कि वरिष्ठ राजनेता उसके जैविक...
आंध्रप्रदेश के राज्यपाल नारायण दत्त तिवारी को राहत देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक युवक द्वारा उनके खिलाफ दायर पितृत्व याचिका को खारिज कर दिया। युवक ने दावा किया था कि वरिष्ठ राजनेता उसके जैविक पिता हैं।
न्यायमूर्ति एसएन धींगरा ने कहा कि रोहित शेखर की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और 84 वर्षीय तिवारी की याचिका को स्वीकार कर लिया। तिवारी ने याचिका को खारिज करने की मांग की थी।
शेखर ने याचिका दायर करते हुए दावा किया था कि उनकी मां उज्ज्वल शर्मा और तिवारी के बीच घनिष्ठ संबंधों के कारण उनका जन्म हुआ लेकिन तिवारी ने इससे इंकार किया। इससे पहले अदालत ने नवंबर 2008 में एनडी तिवारी को जवाब दायर करने को कहा था।
सुनवाई के दौरान तिवारी की ओर से वरिष्ठ अधविक्ता राजीव नायर ने कहा कि समय सीमा के अंदर रोहित की याचिका दायर नही किए जाने के कारण इसे स्वीकार नही किया गया।