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पटवारी को पांच वर्ष की कैद और पांच हजार रूपए जुर्माना

हरियाणा में नारनौल के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री ए.के .राघव ने पटवार हल्का शिमला जिला महेंद्रगढ़ के पटवारी शम्भू दयाल को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास तथा 2000...

पटवारी को पांच वर्ष की कैद और पांच हजार रूपए जुर्माना
एजेंसीMon, 19 Oct 2009 06:01 PM
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हरियाणा में नारनौल के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री ए.के .राघव ने पटवार हल्का शिमला जिला महेंद्रगढ़ के पटवारी शम्भू दयाल को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास तथा 2000 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
 
अदालत ने अभियुक्त को इसी मामले में भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास और 3000 रूपए जुर्माने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
 
राज्य सतर्कता ब्यूरो ने वर्ष 2007 में अभियुक्त को शिमला गांव की कृष्णा देवी से 1550 रूपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। पटवारी के विरूद्ध गुड़गांव स्थित थाने में मामला दर्ज किया गया था।

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