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रिफाइनरी क्षेत्र में धारा 144

दिवाली के अवसर पर पानीपत रिफाइनरी के 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट विजय सिंह दहिया ने वीरवार को बताया कि पटाखों और अन्य विस्फोटक पदार्थो के भंडारण, बिक्री व...

रिफाइनरी क्षेत्र में धारा 144
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 15 Oct 2009 10:48 PM
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दिवाली के अवसर पर पानीपत रिफाइनरी के 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट विजय सिंह दहिया ने वीरवार को बताया कि पटाखों और अन्य विस्फोटक पदार्थो के भंडारण, बिक्री व प्रयोग से होने वाले खतरे से बचाव के लिए यह कदम उठाया गया है।

उन्होंने बताया कि रिफाइनरी क्षेत्र में पटाखों, विस्फोटक पदार्थो आदि के भंडारण, बिक्री और प्रयोग पर पाबन्दी लगाई गई है। यह आदेश 31 अक्तूबर तक लागू रहेगा।

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