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जिला पंचायत अध्यक्ष समेत तीन को छह महीने की सजा

दलित उत्पीड़न के मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष वीर सिंह समेत तीन लोगो को कर्वी की अदालत से छह-छह माह की सजा व एक-एक हजार रुपए का जुर्माना हुआ है। इसके अलावा इस मामले में कई धाराओं में भी सजा व...

जिला पंचायत अध्यक्ष समेत तीन को छह महीने की सजा
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 06 Oct 2009 11:45 PM
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दलित उत्पीड़न के मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष वीर सिंह समेत तीन लोगो को कर्वी की अदालत से छह-छह माह की सजा व एक-एक हजार रुपए का जुर्माना हुआ है। इसके अलावा इस मामले में कई धाराओं में भी सजा व जुर्माना हुआ है। जुर्माना न अदा करने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भोगनी पड़ेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट कर्वी प्रथम के जज आनंद प्रकाश ने मंगलवार को दलित उत्पीड़न के मामले में ददुआ के बेटे जिला पंचायत अध्यक्ष वीर सिंह एवं राधे के भतीजे कीर्ति सिंह निवासी सपहा व संतराम निवासी परसौंजा को छह-छह माह की सजा सुनाई।

आरोप के मुताबिक इन लोगो ने 16 जून 2009 को जिला पंचायत परिसर में मिलकर गाँव खरौंध निवासी दलित धर्मपाल के साथ गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी थी। धर्मपाल की पत्नी श्याममनी जिला पंचायत सदस्य है और उस दिन शिक्षा समिति की बैठक में भाग लेने आई थी। बकौल धर्मपाल उसे मारने के लिए दौड़ा लिया गया लेकिन जिला पंचायत परिसर में प्रहलाद आदि ने बचा लिया।

इस मामले का मुकदमा कर्वी कोतवाली में दर्ज हुआ था। शासकीय अधिवक्ता चुन्नीलाल वर्मा ने बताया कि कई धाराओ में 15 दिन से लेकर छह माह की सजाएँ हुई हैं। सभी पर जुर्माना भी हुआ। दलित उत्पीड़न मामले में एक-एक हजार रूपए का जुर्माना है। नहीं जमा करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास मिलेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष को यह सजाएँ जिनकी वजह से मिली है वह उनके पहले बहुत करीबी थे। संबंध ददुआ की मौत के बाद खराब हो गए थे।

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