कॉस्मेटिक प्रोडक्टस खरीदने पर बिल लेना अनिवार्य
शिकंजा कसा -नकली सौंदर्य प्रसाधन की बिक्री पर रोक लगाने के लिए लिया निर्णय -दो दिन पूर्व नंदग्राम में बिना लाइसेंस के पकड़ी गई थी कॉस्मेटिक फैक्टरी नकली कॉस्मेटिक प्रसाधन खुबसूरती बढ़ाने की...
शिकंजा कसा
-नकली सौंदर्य प्रसाधन की बिक्री पर रोक लगाने के लिए लिया निर्णय
-दो दिन पूर्व नंदग्राम में बिना लाइसेंस के पकड़ी गई थी कॉस्मेटिक फैक्टरी
नकली कॉस्मेटिक प्रसाधन खुबसूरती बढ़ाने की बजाय चेहरे को बदरंग कर सकते हैं। इससे बचने की सलाह देते हुए ड्रग विभाग ने कॉस्मेटिक की खरीद के साथ बिल लेना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही मेडिकल स्टोर को भी बिना बिल के सौंदर्य प्रसाधन बेचने की मनाही कर दी है। उल्लेखनीय है कि दो दिन पूर्व नंदग्राम में बिना लाइसेंस के कॉस्मेटिक फैक्टरी पकड़ी गई थी।
ड्रग विभाग को आशंका है कि पकड़ गए कॉस्मेटिक प्रोडक्टस नकली हो सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर आर.पी.पांडे ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल स्टोर को चेतावनी दी गई है कि दवा के साथ-साथ कॉस्मेटिक प्रोडक्टस के भी बिल जारी करें। यह नियम पहले से ही हैं, लेकिन स्टोर वाले ऐसा नहीं करते हैं। पांडे ने बताया कि अगर कॉस्मेटिक प्रोडक्टस के बिल दिए जाएंगे तो नकली होने की संभावना नहीं रहेगी। बिल में प्रोडक्टस का बैच नंबर लिखा रहता है, जिससे नकली और असली की जांच की जा सकती है। सामान्य रूप से क्रीम, फेस पैक आदि बिना बिल के ही ले लेते हैं, जिससे दुकानदारों की मौज हो जाती है। बिना बिल के माल बेचने पर सेल्स टैक्स की भी चोरी होती है। पांडे ने स्पष्ट किया कि नकली कॉस्मेटिक प्रोडक्टस को बनाने और बेचने वालों को तीन साल तक की सजा हो सकती है। उधर, मंगलवार को कॉस्मेटिक प्रोडक्टस का जो जखीरा पकड़ा गया, उसकी कीमत लगभग 20 लाख तक पहुंच गई है। पहले ड्रग विभाग केवल 3 लाख के सामान का अनुमान लगा रहा था।