नाबालिग प्रेमिका के साथ संबधों के चलते सजा
पीड़िता और आरोपी के बीच प्रेम सम्बन्ध थे। प्रेम-प्रसंग के चलते ही आरोपी ने पीड़िता की इच्छा से उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाए। इस बात का खुलासा अदालत में हो गया। अदालत ने इस मामले में बलात्कार आरोपी...
पीड़िता और आरोपी के बीच प्रेम सम्बन्ध थे। प्रेम-प्रसंग के चलते ही आरोपी ने पीड़िता की इच्छा से उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाए। इस बात का खुलासा अदालत में हो गया। अदालत ने इस मामले में बलात्कार आरोपी इस्लाम अली की सजा में नरमी बरतते हुए उसे महज चार साल कैद की सजा सुनाई है।
एडिशनल सेशन जज आर के जैन की अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि आरोपी और पीड़िता के बीच शारीरिक सम्बन्ध उनकी मर्जी से बने। हालांकि मामला प्रेम सम्बन्धों का है। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि पीड़िता नाबालिग है। इसलिए आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। लिहाजा अदालत आरोपी को चार साल की सजा सुनाती है।
बुराड़ी निवासी इस्लाम अली बुराड़ी इलाके में रहता है। पुलिस ने अली को पीड़िता के पिता की शिकायत पर 22 जून 2006 को गिरफ्तार किया था। अली ने अपने पक्ष में अदालत में पीड़िता व उसके द्वारा लिखित प्रेम-पत्र पेश किए। अदालत ने तमाम पहलुओं पर गौर करते हुए आरोपी को हल्की सजा सुनाई है। हालांकि बलात्कार के आरोप के तहत कम से कम सात साल की सजा का प्रावधान है।