सीबीआई के सामने पेश होने से बूटा का इंकार
बूटा सिंह ने अपने बेटे से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई के सामने उपस्थित होने से इंकार करते हुए स्पष्ट किया है कि एजेंसी को उन्हें समन करने का अधिकार नहीं है क्योंकि वह ऐसे संवैधानिक निकाय के...
बूटा सिंह ने अपने बेटे से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई के सामने उपस्थित होने से इंकार करते हुए स्पष्ट किया है कि एजेंसी को उन्हें समन करने का अधिकार नहीं है क्योंकि वह ऐसे संवैधानिक निकाय के प्रमुख हैं जिसे दीवानी अदालत के समान अधिकार प्राप्त है।
सीबीआई निदेशक अश्विनी कुमार को भेजे दो पष्ठों के एक पत्र में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बूटा सिंह ने कानून का अनुसरण किए बिना संवैधानिक निकाय के प्रमुख को समन जारी किए जाने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दीवानी अदालत के समान है और आयोग के अध्यक्ष को दीवानी अदालत के समान अधिकार हैं। इसके अलावा कानून में निर्धारित प्रक्रिया है तथा कोई पुलिस अधिकारी या सीबीआई उन्हें सीधे पत्र जारी कर उपस्थित होने को नहीं कह सकता।
सिंह को एजेंसी के सामने सोमवार या पहले उपस्थित होने को कहा गया था लेकिन वह नहीं आए। नासिक के एक ठेकेदार से एक करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में उनके पुत्र सरबजीत सिंह को सीबीआई ने 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था।