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Hindi Newsनशीले पदार्थो की तस्करी में चचेरे भाइयों को सजा, प्रत्येक पर एक-एक लाख का जुर्माना

नशीले पदार्थो की तस्करी में चचेरे भाइयों को सजा, प्रत्येक पर एक-एक लाख का जुर्माना

नशीले पदार्थो की तस्करी करने वाले चचेरे भाइयों को जिला अदालत ने 10-10 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों को एक-एक लाख जुर्माना अदा करना होगा। जुर्माना न भरने पर दोनों को तीन माह की अतिरिक्त सजा...

नशीले पदार्थो की तस्करी में चचेरे भाइयों को सजा, प्रत्येक पर एक-एक लाख का जुर्माना
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 11 Aug 2009 10:28 PM
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नशीले पदार्थो की तस्करी करने वाले चचेरे भाइयों को जिला अदालत ने 10-10 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों को एक-एक लाख जुर्माना अदा करना होगा। जुर्माना न भरने पर दोनों को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। मामला कोतवाली सेक्टर-58 स्थित छजारसी का है। सजायाफ्ता चचेरे भाइयों का नाम जीतू और सचिन है।

एडीजीसी जयप्रकाश बुद्धप्रिय के अनुसार कोतवाली सेक्टर-58 में तैनात सब-इंस्पेक्टर भोपाल सिंह और विवेक शर्मा नौ जनवरी, 2009 की देर रात गश्त पर निकलते थे। इसी दौरान छीजारसी तिराहे के पास जितू गुप्ता और सचिन को हाथों में कुछ लिए जाते देखा।

भोपाल सिंह ने उन्हे रोका और उनकी जामा तलाशी ली। जामा तलाशी के दौरान उनके थैले से पुलिसकर्मियों ने एक किलों 25 ग्राम चरस बरामद किया। नशीले पदार्थो की बरामदगी के बाद दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत जिला अदालत में मुकदमा चलाया गया। इस मामले में छह महीने तक अदालत में सुनवाई चली।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने तीन गवाहों को अदालत में पेश किया। गवाहों के बयान और पूरी कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए वीर नायक सिंह की अदालत ने मंगलवार को दोनों चचेरे भाईयों को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई और एक-एक लाख रुपया जुर्माना लगाया।

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