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बाँदा के एसओजी प्रभारी सहित तीन कोर्ट में तलब

हत्या के मुकदमे  में गवाही देने के लिए कई बार तलब होने पर भी कोर्ट में नहीं आने पर बाँदा के एसओजी प्रभारी गिरजाशंकर त्रिपाठी और दो अन्य दरोगाओं को अवमानना नोटिस जारी की है। द्वितीय अपर सत्र...

बाँदा के एसओजी प्रभारी सहित तीन कोर्ट में तलब
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 11 Aug 2009 09:27 PM
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हत्या के मुकदमे  में गवाही देने के लिए कई बार तलब होने पर भी कोर्ट में नहीं आने पर बाँदा के एसओजी प्रभारी गिरजाशंकर त्रिपाठी और दो अन्य दरोगाओं को अवमानना नोटिस जारी की है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राम कुमार गुप्त ने जिले के एसपी से 22 अगस्त तक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है।

धम्मौर थाना क्षेत्र निवासी सचिन उर्फ अमृत सिंह पर कोर्ट में हत्या का मुकदमा विचाराधीन है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अदालत इस मामले का फैसला तीन माह में कर दे। लेकिन तीनों गवाह कई पेशियों से सम्मन जाने के बावजूद कोर्ट में गवाही के लिए हाजिर नहीं हो रहे हैं। एसओजी प्रभारी के अलावा दो अन्य गवाह शाहजहाँपुर जिले के मिर्जापुर थाना प्रभारी अब्दुल रहमान और जिले के मुंशीगंज थाने के हेड कान्सटेबिल बेचूलाल हैं।

कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर तीनों पुलिस कर्मियों को 22 अगस्त को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। उधर, तीन दिन पूर्व द्वितीय एफटीसी कोर्ट ने भी एक मुकदमे में गिरजाशंकर त्रिपाठी को तलब किया था जहाँ पर उन्हें वाराणसी का एसओजी प्रभारी बताया गया है।

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