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बिना फायर एस्टिंगविशर नहीं मिलेगी एनओसी

जिले में प्ले स्कूल से लेकर डिग्री कॉलेजों तक में ज्यादातर ऐसे हैं जिनमें आग से निबटने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं। ऐसे में कोई हादसा हो जाए तो कितने बच्चे आग की चपेट में आएंगे कहना मुश्किल है।...

बिना फायर एस्टिंगविशर नहीं मिलेगी एनओसी
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 28 Jul 2009 10:34 PM
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जिले में प्ले स्कूल से लेकर डिग्री कॉलेजों तक में ज्यादातर ऐसे हैं जिनमें आग से निबटने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं। ऐसे में कोई हादसा हो जाए तो कितने बच्चे आग की चपेट में आएंगे कहना मुश्किल है। स्कूलों की इस लापरवाही को देखते हुए शासन ने जिले के सभी छोटे बड़े स्कूलों और कॉलेजों को यह चेतावनी दी है कि वे छह माह के भीतर अपने यहां फायर एस्टिंगविशर लगवा लें वरना कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। साथ ही हर नए स्कूल के लिए अब फायर एस्टिंगविशर लगवाना जरूरी कर दिया गया है वरना उन्हें शासन की ओर से एनओसी नहीं मिलेगी।


उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशक ने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद सभी स्कूलों और कॉलेजों में तुरंत फायर एस्टिंगविशर लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने आग से निबटने के पर्याप्त साधनों के बिना किसी भी नए स्कूल को एनओसी देने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह रूलिंग तमिलनाडु के लार्ड कृष्ण मिडिल स्कूल में आग लगने की घटना के परिप्रेक्ष्य में दिया है।


शिक्षा सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि सुप्रिम कोर्ट के इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जए। उन्होंने कहा है कि किसी भी स्कूल में ज्वलनशील या जहरीला पदार्थ ना रखा जए। अगर रखना जरूरी हो तो उनके लिए पार्यप्त उपाय किया जए। विद्यालय के सभी स्टाफ और शिक्षकों को अग्निशमन उपकरणों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जए। साथ ही स्कूलों में फायर एस्टिंगविशर लगने के बाद उनकी इंजिनियर से जंच करवाई जए। फायर एस्टिंगविशर लगने के बाद विद्यालय का निरीक्षण विकास प्रधिकरण, नगर निगम, नगर पालिका, टाउन एरिया, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा आदि के अभियंता रहेगे। ताकि सुरक्षा के लिए लगे अग्निशमन यंत्रों में कोई कमी ना हो।


इस मामले में एडीआईओएस महेश चंद का कहना है कि जिले के ज्यादातर स्कूलों और कॉलेजों में अग्निशमन की व्यवस्था दुरूस्त नहीं है। विभाग के अनुमान के अनुसार जिले के 25 से भी कम स्कूलों में आग से निबटने का इंतजम है। उन्होंने बताया कि बुधवार को विभाग की ओर से जिले के सभी स्कूलों और कॉलेजों को इस बाबत नोटिस भेज दिया गया है। अगर कोई स्कूल छह माह के अंदर फायर एस्टिंगविशरनहीं लगवाता है तो उसे शासन के कड़े कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

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