गुजरातः अवैध शराब के कारोबार में मिलेगी सजा-ए-मौत
गुजरात विधानसभा ने मंगलवार को एक विधेयक पारित अवैध शराब का कारोबार करने के जुर्म में कठोर सजा का प्रावधान किया है जिसमें मौत की सजा भी शामिल है। हाल ही में नकली शराब पीने से राज्य में 136 लोगों की...
गुजरात विधानसभा ने मंगलवार को एक विधेयक पारित अवैध शराब का कारोबार करने के जुर्म में कठोर सजा का प्रावधान किया है जिसमें मौत की सजा भी शामिल है। हाल ही में नकली शराब पीने से राज्य में 136 लोगों की मौत हो गई थी।
गुजरात विधानसभा ने मंगलवार को बहुमत से बॉम्बे प्रोहिबिशन (गुजरात एमेंडमेंट) बिल 2009 पारित किया। विधेयक पेश करते हुए राज्य के गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने विधानसभा के मौजूदा सत्र मेंं ऐसा विधेयक पारित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इससे शराब के अवैध कारोबार पर रोक लग सकेगी।
संशोधन के तहत सरकार ने नकली शराब बनाने और बेचने का जुर्म करने वालों के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया है अगर उसका परिणाम मौत के तौर पर सामने आता है। विधेयक में 65 ए नाम की एक नयी धारा जोड़ी गयी है जिसमें जहरीली शराब बनाने वालों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है।