यूएसः भारतीय पर हमला करने वाला दोषी करार
अमेरिका में न्यूयार्क की एक स्थानीय अदालत ने एक माध्यमिक स्कूल के छात्र को भारतीय मूल के सिख सहपाठी पर हमला करने का दोषी करार दिया है। इस अपराध के लिए इस अवयस्क छात्र को 18 माह की सजा हो सकती है।...
अमेरिका में न्यूयार्क की एक स्थानीय अदालत ने एक माध्यमिक स्कूल के छात्र को भारतीय मूल के सिख सहपाठी पर हमला करने का दोषी करार दिया है।
इस अपराध के लिए इस अवयस्क छात्र को 18 माह की सजा हो सकती है। नाबालिग होने के कारण इस छात्र की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है। हमलावर छात्र ने जगमोहन सिंह जगमोहन पर पिछले वर्ष जून में बुरी तरह पिटाई की उसने अपने हाथ में नुकीली चाबी लेकर जगमोहन को कई घूंसे मारे थे और उसकी पगडी भी खींच ली थी। जगमोहन के बाईं आंख के नीचे का मांस फट गया था तथा अन्य जगहों पर गंभीर चोंटे आईं थीं।
क्वींन्स फैमिली कोर्ट की न्यायाधीश प्रश्न लूबो हमलावर छात्र को सजा नौ सितंबर को सजा सुनाएंगी। सिखों के संगठन सिख कोईलशन ने एक बयान कर बताया कि यह छात्र जगमोहन को हमेशा परेशान किया करता था और उसे डराता धमकाता था। इस बात की जानकारी जगमोहन के अध्यापकों और स्कूल के अन्य कर्मचारियो को भी थी। जगमोहन के पिता ने इस बारे में स्कूल प्रशासन से कई बार शिकायत भी की थी लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में उन्हें अदालत की शरण में जाना पड़ा।