फोटो गैलरी

Hindi Newsनिजी इंजीनियरिंग कालेजों को आरक्षण लागू करने के निर्देश

निजी इंजीनियरिंग कालेजों को आरक्षण लागू करने के निर्देश

एक अहम फैसले के तहत राज्य सरकार ने सभी निजी इंजीयिरिंग व प्रबंधन कालेजों को 2006 के रिजव्रेशन एक्ट के तहत दाखिले में आरक्षण लागू करने के निर्देश दिए हैं। इंजीनियरिंग कालेजों में काउंसलिंग की...

निजी इंजीनियरिंग कालेजों को आरक्षण लागू करने के निर्देश
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 22 Jul 2009 11:45 PM
ऐप पर पढ़ें

एक अहम फैसले के तहत राज्य सरकार ने सभी निजी इंजीयिरिंग व प्रबंधन कालेजों को 2006 के रिजव्रेशन एक्ट के तहत दाखिले में आरक्षण लागू करने के निर्देश दिए हैं। इंजीनियरिंग कालेजों में काउंसलिंग की प्रस्तावित तारीख 26 जुलाई रखी गई है।


शासन स्तर पर निजी कालेजों में आरक्षण लागू करने का निर्णय बुधवार की शाम लिया गया। इस बारे में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। राज्य में 88 निजी इंजीनियरिंग व प्रबंधन कालेज आरक्षण लागू नहीं कर रहे थे। इस बारे में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें निर्णय निजी कालेजों के पक्ष में हुआ था। इस फैसले को उप्र प्राविधिक विश्वविद्यालय ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के अंतिम भाग में कहा था कि राज्य सरकार व निजी इंजीनियरिंग कालेजों के बीच आरक्षण को लेकर कोई अनुबंध है तो इस बारे में राज्य सरकार कोई निर्णय ले सकती है।


राज्य सरकार ने इस प्रकरण में विधिक राय लेने के बाद आरक्षण लागू करने का शासनादेश जारी किया। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करते वक्त सभी निजी कालेजों ने आरक्षण अधिनियम 2006 का पालन करने का अनुबंध किया है। पिछले साल कुलसचिव की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में सभी निजी कालेजों ने इसके लिए सहमति भी जताई थी। ऐसे सभी कालेजों को अपने यहाँ आरक्षण की व्यवस्था लागू करनी होगी। राज्य में कुल मिला कर 436 निजी इंजीनियरिंग व प्रबंधन कालेज हैं। इनमें से 88 निजी कालेजों ने आरक्षण लागू करने से इनकार किया था। अब इस सभी कालेजों को आरक्षण के तहत ही काउंसलिंग करनी होगी।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें