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कोर्ट ने दोषी संजीव नंदा की सजा कम की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने चर्चित बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में सोमवार को संजीव नंदा की दोषसिद्धि बरकरार रखी, लेकिन उसकी जेल की सजा को पांच वर्ष से कम कर दो वर्ष कर दिया। न्यायमूर्ति कैलाश गंभीर ने...

कोर्ट ने दोषी संजीव नंदा की सजा कम की
एजेंसीMon, 20 Jul 2009 04:38 PM
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने चर्चित बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में सोमवार को संजीव नंदा की दोषसिद्धि बरकरार रखी, लेकिन उसकी जेल की सजा को पांच वर्ष से कम कर दो वर्ष कर दिया।

न्यायमूर्ति कैलाश गंभीर ने तीन पुलिसकर्मियों सहित छह लोगों को कुचलने के लिए नंदा को हल्के दंड प्रावधानों के तहत दोषी करार दिया। 1999 में नंदा के वाहन से कुचलकर छह लोग मारे गये थे।

अदालत ने व्यवसायी राजीव गुप्ता और उसके दो कर्मचारियों भोलानाथ और श्याम सिंह को मामले के साक्ष्य नष्ट करने के मामले में भी उनकी जेल की सजा आधी कर दी। निचली अदालत ने गुप्ता को एक साल के सश्रम कारावास की सजा दी थी, जो घटकर छह माह हो गयी है। वहीं उसके दो कर्मचारियों की जेल की सजा तीन माह हो गयी है।

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