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अबु सलेम के खिलाफ वसूली के आरोप तय

दिल्ली की एक अदालत ने माफिया सरगना अबु सलेम के खिलाफ जबरन वसूली और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए। इसके साथ ही सात साल पुराने मामले में उसके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने का रास्ता साफ हो गया। कड़ी सुरक्षा...

अबु सलेम के खिलाफ वसूली के आरोप तय
एजेंसीTue, 07 Jul 2009 02:50 PM
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दिल्ली की एक अदालत ने माफिया सरगना अबु सलेम के खिलाफ जबरन वसूली और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए। इसके साथ ही सात साल पुराने मामले में उसके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने का रास्ता साफ हो गया।

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भोपाल से यहां लाए गए सलेम को मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया। उन्होंने प्रत्यर्पित माफिया सरगना के खिलाफ आरोप तय किए। सलेम के अधिवक्ता अरविंद शुक्ला ने दावा किया कि आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए अपर्याप्त सबूत थे।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि सलेम के टेलीफोन कॉल रिकार्ड की फारेंसिक जांच रिपोर्ट सकारात्मक आई है। यह उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का पर्याप्त आधार है। अदालत ने दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत जबरन वसूली, आपराधिक साजिश और डराने-धमकाने के आरोप में मुकदमा चलाने का आदेश दिया।

इस बीच, सलेम के वकील ने एक जमानत याचिका भी दाखिल की जिसपर आगामी 14 जुलाई को सुनवाई होगी। सलेम के खिलाफ मुकदमा 21 जुलाई से शुरू होगा। इस दिन गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। तीन अन्य अभियुक्तों सीपी राय, इश्तियाक अहमद और सादिक अलिन के खिलाफ आरोप पहले ही तय किए जा चुके हैं।

जबरन वसूली के मामले में सलेम को अदालत में पेश करने में मुंबई पुलिस की विफलता के बाद अदालत ने गत 30 मई को उसकी पेशी के लिए वारंट जारी किया था। इसके बाद सलेम को अदालत में पेश किया गया। इससे पहले, अदालत ने आठ मई को मुंबई के आर्थर रोड जेल के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि सलेम को 30 मई को उसके समक्ष पेश किया जाए।

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