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महिला इंटर्न पर साड़ी का दबाव नहीं: अदालत

मद्रास उच्च न्यायालय ने एक निजी होम्योपैथी कालेज को निर्देश दिया है कि वह महिला इंटर्न पर डिग्री मिलने से पहले एक साल के लिए सिर्फ साड़ी पहनने के लिए जोर न डाले। उच्च न्यायालय ने कहा कि सलवार कमीज या...

महिला इंटर्न पर साड़ी का दबाव नहीं: अदालत
एजेंसीWed, 01 Jul 2009 06:50 PM
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मद्रास उच्च न्यायालय ने एक निजी होम्योपैथी कालेज को निर्देश दिया है कि वह महिला इंटर्न पर डिग्री मिलने से पहले एक साल के लिए सिर्फ साड़ी पहनने के लिए जोर न डाले। उच्च न्यायालय ने कहा कि सलवार कमीज या दुपट्टा के साथ चुड़ीदार पहनना अश्लील नहीं है।


वी कमलम द्वारा दायर याचिका पर न्यायमूर्ति के वेंकटरमण ने कहा कि कालेज नियमों के अभाव में किसी खास ड्रेस कोड पर जोर नहीं दे सकता। याचिकाकर्ता को इंटर्नशिप के दौरान साड़ी पहनने से इंकार करने पर गत नवंबर से कक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गई थी।


न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, इस तरह के किसी नियम का मेरे सामने हवाला नहीं दिया गया जो दर्शाता हो कि महिला इंटर्न को इंटर्नशिप के दौरान सिर्फ साड़ी पहननी चाहिए। यहां तक कि प्रास्पेक्टस में भी इस तरह के किसी ड्रेस कोड का उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह के नियमों के अभाव में कालेज इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि याचिकाकर्ता सिर्फ साड़ी पहने और सलवार कमीज तथा दुपट्टा और चूड़ीदार नहीं पहने।
   

वेंकटेश्वर होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज का सिर्फ साड़ी पहनने पर जोर डालना अतर्कसंगत और निराधार होने के सिवाय कुछ नहीं है। कालेज के ड्रेस कोड के अनुसार एक साल की अनिवार्य इंटर्नशिप के दौरान सभी महिला इंटर्न को साड़ी पहननी चाहिए और पुरुष इंटर्न को फार्मल पैंट और शर्ट पहनना चाहिए।

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