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चारा घोटाला मामले में 48 दोषी

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने फर्जी तरीके से रांची के डोरांडा खजाने से 1990 के दशक में 1109 करोड़ रूपये निकालने के लिए 48 लोगों को दोषी ठहराया है। न्यायाधीश पंकज कुमार ने पशु वित्रान विभाग के दो पूर्व...

चारा घोटाला मामले में 48 दोषी
एजेंसीTue, 30 Jun 2009 06:38 PM
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सीबीआई की एक विशेष अदालत ने फर्जी तरीके से रांची के डोरांडा खजाने से 1990 के दशक में 1109 करोड़ रूपये निकालने के लिए 48 लोगों को दोषी ठहराया है। न्यायाधीश पंकज कुमार ने पशु वित्रान विभाग के दो पूर्व क्षेत्रीय निदेशकों और छह पशु चिकित्सकों सहित 48 लोगों को दोषी ठहराया है।

डा़ प्रसाद और डा भेंगराज चारा घोटाला मामले से जुड़े आठवें मामले में दोषी पाये गये हैं। चार महिलाओं सहित नौ दोषियों को तीन साल की सजा सुनायी गयी है। जिन लोगों को सजा सुनायी गयी है उनमें सायरू निशा, सरस्वती चंद्र, मधु मेहता, शिव कुमार, अक्षय कांत पांडे, मोहम्मद इकराम, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद सनाउलहक और श्यामनंदन सिंह शामिल हैं।

अन्य लोगों की सजा दो जुलाई को सुनायी जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के कार्यकाल के दौरान उजागर हुए 950 करोड़ रूपये के चारा घोटाले से जुड़े 53 मामलों में यह 31वां मामला है जिसमें लोगों को दोषी ठहराया गया है।

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