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राज ठाकरे को न्यायिक हिरासत, जमानत

बम्बई हाई कोर्ट के आदेश पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के प्रमुख राज ठाकरे ने 2008 में रेलवे भर्ती परीक्षा देने आए उत्तर भारतीयों पर हमले के मामले में सोमवार को स्थानीय कल्याण अदालत में समर्पण...

राज ठाकरे को न्यायिक हिरासत, जमानत
एजेंसीMon, 29 Jun 2009 03:36 PM
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बम्बई हाई कोर्ट के आदेश पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के प्रमुख राज ठाकरे ने 2008 में रेलवे भर्ती परीक्षा देने आए उत्तर भारतीयों पर हमले के मामले में सोमवार को स्थानीय कल्याण अदालत में समर्पण किया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके कुछ देर बाद ही जब राज ठाकरे ने जमानत के लिए अर्जी दी को अदालत ने उन्हें 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। समर्पण के समय राज ठाकरे की पत्नी भी उनके साथ थीं। अदालत के समक्ष पेश होने के बाद ठाकरे ने एक आवेदन दायर कर कहा कि वह समर्पण कर रहे हैं।

हाई कोर्ट ने 16 जून को ठाकरे को निचली अदालत से मिली अग्रिम जमानत निरस्त कर दी थी और उनसे जून के अंत तक समर्पण करने को कहा था। महाराष्ट्र सरकार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर एमएनएस नेता को मिली अंतरिम अग्रिम जमानत को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति रेखा सुंदरबलदोता ने उल्लेख किया कि इस अवसर पर ठाकरे को हिरासत में रखकर पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।

सरकार के इस दावे को बरकरार रखते हुए कि कल्याण सत्र अदालत द्वारा एमएनएस प्रमुख को दी गई अग्रिम जमानत का आदेश अब निष्फल हो चुका है, क्योंकि रेलवे पुलिस द्वारा उन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। हाई कोर्ट ने निचली अदालत से राज ठाकरे को मिली जमानत को निरस्त कर दिया। मामला उत्तर भारतीय युवकों पर एमएनएस कार्यकर्ताओं के हमले से संबंधित है जो नजदीक के ठाणे जिले में रेलवे भर्ती परीक्षा देने 19 अक्तूबर 2008 को कल्याण आए थे।

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