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पंजाब में शिक्षकों के लिए तबादला नीति जारी

पंजाब में वर्ष 2009 -10 के दौरान सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विभागीय सामान्य तबादला नीति जारी होने के एक दिन बाद शनिवार को राज्य के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के सामान्य तबादलों के लिए दिशा...

पंजाब में शिक्षकों के लिए तबादला नीति जारी
लाइव हिन्दुस्तान टीमSat, 20 Jun 2009 07:34 PM
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पंजाब में वर्ष 2009 -10 के दौरान सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विभागीय सामान्य तबादला नीति जारी होने के एक दिन बाद शनिवार को राज्य के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के सामान्य तबादलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए।

शिक्षा मंत्री डा. उपिंदरजीत कौर ने बताया कि राज्य में शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया 15 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी। तबादलों से सम्बंधित दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीति के मुताबिक कम से कम बदलियां की जाएंगी।


 उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग अथवा राज्य चुनाव कार्यालय द्वारा लागू आचार संहिता का उल्लंघन कर कोई तबादला नहीं किया जाएगा। डा. कौर ने कहा कि जिला स्तर पर शिक्षकों के तबादले संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे तथा इस सम्बंध में आवेदन 26 से 30 जून तक जमा किए जा सकेंगे। इसी तरह सर्किल शिक्षा अधिकारी अंतर जिला तबादले दो जुलाई से पांच जुलाई तथा डीपीआई अंतर सर्किल तबादले सात से 13 जुलाई तक करेंगे। शिक्षकों को उनका तबादला होने पर 15 जुलाई तक नई जगह कार्यभार ग्रहण करना होगा।


 उन्होंने कहा कि जो शिक्षक 31 मार्च 2011 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनके परस्पर तबादलों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तबादलों पर विचार करते समय शत प्रतिशत नेत्रहीन 70 प्रतिशत तक विकलांगों, मानसिक रोगियों, विधवाओं, परित्यक्त महिलाओं, नवविवाहित महिलाओं तथा सैनिकों की विधवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।


 डा.कौर ने कहा कि प्रशासनिक आधार पर बदले गए शिक्षकों के तबादले से सम्बंधित आवेदनों पर दो वर्ष की अवधि के भीतर विचार नहीं किया जाएगा।इसके अलावा अच्छा परिणाम देने वाले शिक्षकों को भी तबादलों में प्राथमिकता दी जाएगी।

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