टीवीएस को फ्लेम उत्पादन की हरी झंडी
मद्रास उच्च न्यायालय ने दुपहिया बनाने वाली प्रमुख कंपनी टीवीएस मोटर्स को 125 सीसी की फ्लेम मोटरसाईकिल के मूल स्वरूप में उत्पादन शुरू करने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय और...
मद्रास उच्च न्यायालय ने दुपहिया बनाने वाली प्रमुख कंपनी टीवीएस मोटर्स को 125 सीसी की फ्लेम मोटरसाईकिल के मूल स्वरूप में उत्पादन शुरू करने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति एफ एम इब्राहिम कालीफुल्ला की एकल खंडपीठ ने 16 फरवरी 2008 को फ्लेम के निर्माण पर लगाई गई रोक को दरकिनार करते हुए टीवीएस को इस मोटरसाईकिल का उत्पादन शुरू करने का आदेश दिया। न्यायालय ने तीन वाल्व और दो स्पार्क प्लग वाले इंजन के इसमें उपयोग करने पर लगाई रोक को भी हटा दिया। टीवीएस अभी फ्लेम को मूल तकनीक के वजाय पूरी तरह अलग तकनीक पर बना रही है। बजाज आटो लिमिटेड ने अपनी याचिका में टीवीएस पर उसके पेटंेट तकनीक का उपयोग करने का आरोप लगाया था। कंपनी ने दावा किया था कि उसके पेटेंट वाला इंजन चार स्ट्रोक दो प्लग और दो वाल्व वाला है और टीवीएस ने इसी तकनीक पर आधारित नई मोटरसाईकिलों का उत्पादन शुरू करने की योजना बनाई है। न्यायालय ने कहा कि बजाज ने दो वाल्व और दो प्लग वाला इंजन बताया है जबकि टीवीएस द्वारा इंजन के जो फोटोग्राफ पेश किए गए हैं उस इंजन में तीन वाल्व और दो प्लग है। हालांकि बजाज ने कहा है कि उसने इस इंजन का पेटेंट कराया जबकि टीवीएस ने कहा कि उसने इस इंजन की तकनीकी आस्ट्रिया की कंपनी एवीएल से ली है।