सख्त हुए टीडीएस रिटर्न के प्रावधान
आय कर के मोर्चे पर सख्ती बरतते हुए सरकार ने स्रेत पर कर कटौती (टीडीएस) करने वालों के लिए रिटर्न जमा करने के प्रावधान सख्त कर दिये हैं। इसके तहत जिस व्यक्ित का टीडीएस काटा गया है उसके नाम और पैन नंबर...
आय कर के मोर्चे पर सख्ती बरतते हुए सरकार ने स्रेत पर कर कटौती (टीडीएस) करने वालों के लिए रिटर्न जमा करने के प्रावधान सख्त कर दिये हैं। इसके तहत जिस व्यक्ित का टीडीएस काटा गया है उसके नाम और पैन नंबर देने की अनिवार्यता की शर्त को कड़ा कर दिया गया है। वेतन पर टीडीएस काटने के लिए फार्म नंबर 24क्यू और गैर-वेतन भुगतान पर टीडीएस काटने के मामले में फार्म नंबर 26क्यू भरना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा मंगलवार को जारी की गई सूचना के मुताबिक वेतन पर टीडीएस के मामले में पैन नंबर की अनिवायर्ता को कुल रिटर्न संख्या काीसदी कर दिया गया है। जबकि गैर-वेतन भुगतान पर टीडीएस के मामले में पैन नंबर की अनिवार्यता को 85 फीसदी कर दिया गया है। नया प्रावधान 31 मार्च, 2008 को समाप्त हो रही तिमाही के लिए लागू होगा। जबकि अप्रैल, 2008 को या उसके बाद की तिमाही के लिए भी यह प्रावधान लागू होगा। इसके पहले 30 सितंबर,2007 को समाप्त तिमाही के लिए वेतन पर टीडीएस के लिए 0 फीसदी पैन नंबर और गैर-वेतन भुगतान पर टीडीएस काटने की स्थिति में 70 फीसदी पैन नंबर बताने की शर्त लागू की गई थी। सीबीडीटी ने कहा है कि जिन लोगों का टीडीएस कटता है वह अपने पैन नंबर की सही जानकारी दें। गलत जानकारी की स्थिति में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।