आइजी के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई?
आइपीएस निर्मल अमिताभ द्वारा कैट के जस्टिस बीवी राव के साथ र्दुव्यवहार पर हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस एम कर्पग विनायगम और जस्टिस डीपी सिंह की कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब...
आइपीएस निर्मल अमिताभ द्वारा कैट के जस्टिस बीवी राव के साथ र्दुव्यवहार पर हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस एम कर्पग विनायगम और जस्टिस डीपी सिंह की कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। यह भी बताने को कहा गया है कि घटना के बाद आइजी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है। कैट एडवोकेट एसो. को भी इस मामले में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है। महाधिवक्ता से भी जानकारी मांगी गयी। जज से र्दुव्यवहार को गंभीर घटना बताते हुए कोर्ट ने कहा कि इस पर सरकार को गंभीरता दिखानी थी, लेकिन इस मामले को जिस तरह लिया जा रहा है, संतोषजनक नहीं है। मानसिक अस्पताल में भरती होकर आइजी इसकी जिम्मेवारी से बच नहीं सकती। इस पर महाधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि मामले की जांच करायी गयी है। प्रारंभिक जांच में आइजी को दोषी पाया गया है। रिपोर्ट में यह बात भी सामने आयी है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इस पर कोर्ट ने महाधिवक्ता को सरकार से निर्देश प्राप्त कर यह बताने को कहा कि आइजी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है। कैट एडवोकेट एसो. के डॉ एसएन पाठक और एमएम पाल को भी कोर्ट ने इस मामले में इंट्रोल्योकट्री याचिका दायर कर पूरे मामले की विस्तार से जानकारी देने का निर्देश दिया। निर्मल ने कैट के जस्टिस बीवी राव के साथ 21 फरवरी को र्दुव्यवहार किया था। खुखरी गेस्ट हाउस से उनका सामान भी फेंकवा दिया था। जस्टिस राव ने इसकी शिकायत चीफ जस्टिस से की थी। मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को निर्धारित की गयी है।ड्ढr सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड-केंद्र को नोटिस जारी कियाड्ढr नयी दिल्ली (विसं)। सुप्रीम कोर्ट ने कैट के जज बीवी राव पर आइजी के सुरक्षागार्डो के कथित हमले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र, झारखंड सरकार और आइजी निर्मल अमिताभ चौधरी से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को 21 फरवरी की इस घटना के बारे में मिले पत्र को जनहित याचिका मानते हुए नोटिस जारी किये । कोर्ट ने राज्य के सीएस से इसका विवरण मांगा है। इस पत्र के अनुसार आइजी निर्मल अमिताभ चौधरी के निर्देश पर उनके अंगरक्षकों ने कैट के जज पर पिछले महीने रांची में हमला किया था। जस्टिस राव 21 फरवरी को आधिकारिक कार्य से बेंगलुरू से रांची आये थे।ड्ढr इसी दौरान आइजी श्रीमती चौधरी के निर्देश पर उनके आठ सुरक्षाकर्मियों ने श्री राव पर हमला किया था। इसके बारे में रांची में पहले ही प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है और श्री राव पर हमला करने वाले जवानों को निलंबित भी कर दिया गया है।ं