शहर को गंदा किया तो देना होगा जुर्माना
शहर के तालाबों, कुआं और नदी के पानी को प्रदूषित करनेवालों को रांची नगर निगम अधिनियम की धारा 32े तहत दस हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। हाइकोर्ट के आदेश में आलोक में यह निर्णय लिया गया है। रांची नगर...
शहर के तालाबों, कुआं और नदी के पानी को प्रदूषित करनेवालों को रांची नगर निगम अधिनियम की धारा 32े तहत दस हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। हाइकोर्ट के आदेश में आलोक में यह निर्णय लिया गया है। रांची नगर निगम प्रशासक विनय कुमार चौबे ने राजधानी के लोगों से शहर को साफ-सुथरा रखने का आग्रह किया है। तालाबों, कुआं और नदी के पानी में कचड़ा, पोलिथीन और गंदा पानी डाल कर प्रदूषित करनेवाले को रांची नगर निगम अधिनियम 2001 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दंडित किया जायेगा।ड्ढr इसके अलावा सड़कसार्वजनिक स्थलों पर बिल्डिंग मैटेरियल और मिट्टी रखने पर संबंधित व्यक्ित को धारा 288 के तहत दो हजार रुपये का अर्थदंड देना होगा। इसके अलावा अपने घरों का कूड़ा नालियों में या सड़क पर फेंकने के आरोप में धारा 287 के तहत दो रुपये और नालियों को स्लैब आदि लगा कर ढंकने के आरोप में धारा 258, 258 (अ) के तहत दो हजार रुपये का अर्थदंड देना होगा।ड्ढr मालूम हो कि सफाई करने के बाद भी सड़कों पर कचरे फेक दिये जा रहे हैं। इसके मद्देनजर हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी थी। कोर्ट के कड़े रुख के बाद शहर में सफाई अभियान तो शुरू कर दिया गया है, पर गंदगी कम नहीं हो रहा है। यही कारण है कि शहर को गंदा करनेवालों के खिलाफ आर्थिक दंड लगाने का भी प्रावधान किया गया है।