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Hindi News सोहराबुद्दीन मामले में वंजारा समेत 13 का होगा नार्को टेस्ट

सोहराबुद्दीन मामले में वंजारा समेत 13 का होगा नार्को टेस्ट

थानीय सत्र अदालत ने सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ कांड के प्रमुख अभियुक्त आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा सहित 13 अभियुक्तों का नार्को टेस्ट कराने का आदेश दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरएच शर्मा ने...

 सोहराबुद्दीन मामले में वंजारा समेत 13 का होगा नार्को टेस्ट
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 15 Mar 2009 01:00 PM
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थानीय सत्र अदालत ने सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ कांड के प्रमुख अभियुक्त आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा सहित 13 अभियुक्तों का नार्को टेस्ट कराने का आदेश दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरएच शर्मा ने शुक्रवार को इस संबंध में सीआईडी के आवेदन पर विचार करते हुए यह आदेश दिया। पिछले साल जून में अहमदाबाद के मेट्रोपोलिटन अदालत ने वंजारा और अन्य पांच पुलिस अधिकारियों का नार्को टेस्ट कराने संबंधी सीआईडी(अपराध) की अर्जी इस आधार पर खारिज कर दी थी कि अभियुक्तों की रजामंदी के बगैर उनका नार्को टेस्ट नहीं कराया जा सकता। मेट्रो कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सीआईडी ने सत्र न्यायालय में फिर से मामले पर विचार करने की अर्जी दायर की थी। गुजरात पुलिस के आतंक विरोधी दस्ते ने सोहराबुद्दीन को लश्करे तोयबा का आतंकवादी समझ कर 26 नवंबर 2005 को मुठभेड़ में मार गिराया था और इस घटना की एक मात्र प्रत्यक्षदर्शी उसकी पत्नीकौसर बी की भी बाद में कथित रूप से हत्या कर दी गई थी और उसकी लाश को जला दिया गया था। सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ कांड की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार ने यह स्वीकार किया था कि सोहराबुद्दीन की पत्नी कौसर बी की हत्या हुई थी। इस मामले में आतंकवाद विरोधी दस्ते के तब के डीआईजी वंजारा का नाम आया था और उन्हें अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल जून में वंजारा, राजस्थान कैडर के आआपीएस दिनेश एम एन और गुजरात के आईपीएस अधिकारी राजकुमार पांडियन के खिलाफ सीआईडी ने आरोप पत्र दाखिल किया था। दिनेश एम एन और गुजरात सीआईडी के डीएसपी एन के अमीन ने पिछले साल स्थानीय सत्र अदालत से जमानत हासिल कर ली थी लेकिन जनवरी 2008 में गुजरात हाई कोर्ट ने सत्र अदालत के इस आदेश को नाजायज बताते हुए दोनों की जमानत रद्द करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ सुनवाई 24 मार्च को होनी है।

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