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शहरी निकाय चुनाव, दो से अधिक बच्चे वाले भी हो सकते उम्मीदवार

दो से अधिक बच्चे वाले भी 20 अप्रैल को होने वाले शहरी निकायों के चुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं। नवगठित नगर पंचायत केसरिया और साहेबगंज के आम चुनाव और अन्य शहरी निकायों में विभिन्न कारणों से रिक्त...

 शहरी निकाय चुनाव, दो से अधिक बच्चे वाले भी हो सकते उम्मीदवार
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 15 Mar 2009 01:00 PM
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दो से अधिक बच्चे वाले भी 20 अप्रैल को होने वाले शहरी निकायों के चुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं। नवगठित नगर पंचायत केसरिया और साहेबगंज के आम चुनाव और अन्य शहरी निकायों में विभिन्न कारणों से रिक्त पदों के लिए उप चुनाव कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव रघुवंश कुमार सिन्हा के अनुसार बिहार नगरपालिका अधिनियम, 5 अप्रैल 2007 को अधिसूचित किया गया था। साथ ही इसे लागू करने के लिए एक वर्ष का ग्रेस पीरियड भी दिया गया है। यह अवधि 5 अप्रैल को पूरी होगी।ड्ढr ड्ढr उन्होंने बताया कि जिन दो नवगठित नगर पंचायतों और शहरी निकायों के रिक्त पदों के लिए चुनाव और उप चुनाव कराए जाने हैं उसके लिए उम्मीदवारों का नामांकन 25 मार्च को ही शुरू हो गया था। 2 अप्रैल को नामांकन की अंतिम तिथि है और 3 अप्रैल को स्क्रूटिनी होगी। चूंकि ग्रेस पीरियड की अवधि अभी पूरी नहीं हुई है इसलिए आयोग ने सभी संबंधित जिलाधिकारियों को यह स्पष्ट कर दिया है कि 20 अप्रैल को होने वाले चुनाव में दो से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार हो सकते हैं। सचिव ने बताया कि केसरिया में 11 तथा साहेबगंज नगर पंचायत में 13 वार्ड होंगे।ड्ढr ड्ढr वहीं शहरीनिकायों में कुल 17 वार्ड पार्षदों के पद विभिन्न कारणों से रिक्त हुए हैं, जिनके लिए उप चुनाव कराया जाएगा। 5 अप्रैल नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित की गयी है। उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन और प्रतीक चिह्नें का आवंटन 5 अप्रैल को ही कर दिया जाएगा। 22 अप्रैल को मतगणना होगी।

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